
Bal Shramik Vidya Yojana 2024 : उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे बहुत सारे श्रमिक माता-पिता है, जो कड़ी मेहनत करके अपनी आय अर्जित करते हैं और इसी आय से भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कड़ी मेहनत से सिर्फ इतनी ही आय प्राप्त होती है, जिससे कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
फिर भी सभी माता-पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। कई माता-पिता आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसी समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष अधिकतम 14400 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी अथवा इस योजना के तहत अन्य सरकारी योजनाओं का विलाप प्रदान किया जाएगा। आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बाल श्रमिक विद्या योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप बाल श्रमिक विद्या योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में हमारे साथ अंत तक बनें रहें।
बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है
बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत जून 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि मजदूरों के बच्चों और अनाथ बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें। इस योजना के तहत लड़कों को 1000 रुपए प्रतिमाह और लड़कियों को 1200 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते है, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
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बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे बहुत से परिवार है जो मेहनत और मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। वे इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान समय पर कर पाएं। ऐसे परिवारों की स्थिति को समझते हुए सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है।
इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि मजदूरों के बच्चों और अनाथ बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें। इस योजना का लाभ उठाकर बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। साथ ही इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि इस योजना के जरिए बाल श्रमिक को रोका जाए।
बाल श्रमिक योजना से संबंधित पात्रता
बाल श्रमिक योजना से संबंधित पात्रता का विवरण इस प्रकार है-
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 8 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विद्यार्थी श्रमिक परिवार से होना चाहिए।
- बच्चों के माता-पिता में से किसी एक/दोनों का निधन हो गया हो, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- बच्चों के माता-पिता में से कोई एक/दोनों विकलांग हो या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
बाल श्रमिक योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
बाल श्रमिक योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बाल श्रमिक योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आप बाल श्रमिक योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब इस वेबसाइट पर बाल श्रमिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के विकल्प को ढूंढ कर उस पर क्लिक करें।
- आवेदन करने से पूर्व एक बार दिशा निर्देशों को जरुर पढ़ लेवें।
- ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से भर देवें।
- मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर देवें।
- अंत में सबमिट के विकल्प का चयन करें।
- भविष्य में उपयोग के लिए इसकी प्रिंटआउट ली जा सकती है।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको बाल श्रमिक योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी इस वेबसाईट को समय समय पर विजिट करते रहें।