Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 – जैसा कि सरकार किसानों के आय में बढ़ोतरी के लिए नई नई योजना को लागू करती है इसी प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा भी राज्य के किसानों के आय में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुरूआत किया गया है। इस योजना में सरकार द्वारा किसानों को पशु की खरीदी पर सब्सिडी दिया जाता है योजना के संचालन से किसान पशुपालन की ओर आकर्षित होंगे जिससे उनके आय में वृद्धि होगा, साथ ही पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
ऐसे में अगर आप झारखंड राज्य के रहने वाले किसान है तो आप इस योजना का लाभ आवेदन कर ले सकते हैं। बता दे की सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को दुधारू पशु की खरीदी पर 50% से लेकर 90% का अनुदान देती है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस पोस्ट में आपको झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है तो आप पोस्ट में अंत तक बन रहे।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के किसानों में आय में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें राज्य के पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खरीदी पर सब्सिडी प्रदान किया जाता है। बता दे कि इस योजना का लाभ मुख्यतः उन किसानों को प्राप्त होता है जो दूध का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं और वह गाय या भैंस की खरीदी करना चाहते हैं। इसमें सरकार द्वारा किसानों को दुधारू पशुओं की खरीदी पर 90% का अनुदान दिया जाता है।
किसान केवल 10% के लागत का भुगतान कर इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की खरीदी कर सकता है। सरकार द्वारा इस योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 660 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद एवं निराश्रित महिलाओं को 90% की सब्सिडी जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के किसानों को 75% का अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह अनुदान किसानों के बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाता है।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगारों लोगों को रोजगार के साथ जोड़ना तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है जिसके लिए सरकार द्वारा इस योजना में पशुओं के आधार पर राज्य के किसानों को 50% से लेकर 90% का अनुदान दिया जाता है। सरकार के इस योजना के तहत किसान को गाय, मुर्गी, सूअर, बत्तख, बकरी इत्यादि पालन पर लाभ प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ झारखंड के मूल निवासी किसानों को प्राप्त होगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के किस वर्ग से होना चाहिए।
- अगर पशुपालक के पास पशुओं के लिए जमीन मौजूद है तभी वहां योजना के लाभ लेने के लिए पात्र है।
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार ले सकते हैं।
- इसके अलावा पशुपालक किसान के पास योजना से जुड़े सभी दस्तावेज होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- इमेल आईडी
- बैंक खाता
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आप अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। बता दे की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ऑनलाइन आवेदन सुविधा मौजूद नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन कर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा जहां से आपको इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के पश्चात फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है और फिर आवश्यक दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह कर नजदीकी कार्यालय में जमा कर देना है। जमा करने के पश्चात सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन का जांच किया जाएगा, जांच प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।