Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana : गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का संचालन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा श्रमिकों को आवास के निर्माण पर 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मदद प्रदान करती है। राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि है लेकिन पैसों की आर्थिक तंगी के कारण से वह खुद का घर बनाने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला लाभ को पा कर श्रमिक अपने लिए पक्का मकान बनवा सकता है। इस पोस्ट में हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाले हैं तो आप पोस्ट को में अंत तक बने रहें।

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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए जनवरी 2016 को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का शुरूआत किया गया था। इस योजना को राज्य के गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया था। योजना में सरकार द्वारा उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें सरकारी द्वारा पक्के मकान के निर्माण पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

बता दे कि इस योजना में सरकार द्वारा पक्के मकान के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसके अलावा अगर कोई श्रमिक अपने जमीन पर ₹500000 तक का मकान निर्माण करता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा मकान के निर्माण पर लगे कुल लागत का 25% की राशि देगी। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह लाभ श्रमिकों के बैंक खाते में भेजा जाता है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं गरीब एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों को घर बनाने में आर्थिक मदद प्रदान करना है। दरअसल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि है लेकिन पैसों की आर्थिक तंगी के कारण से वह खुद का पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं। ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मदद प्रदान कर रही है ताकि वह अपने लिए पक्के मकान का निर्माण कर सके।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी परिवारों को दिया जाएगा।
  • अगर आवेदक श्रमिक या गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहा है तो ही वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत है तो ही उसे लाभ प्राप्त होगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए भूमि आवेदक या आवेदक की पत्नी के नाम पर होना चाहिए।
  • अगर परिवार का वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो ही योजना का लाभ मिलता है।
  • एवं सबसे जरूरी आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए अन्यथा लाभ नहीं मिलता है।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीकरण संख्या
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन कैसे करें?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप नीचे बताएं गए स्टेप को फॉलो कर कर सकते हैं –

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको BOCW Board के सेशन में Schemes का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात एक नया पेज खुलेगा जहां आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात आपके सामने इस योजना का आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
  • आवश्यक जानकारी को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है।
  • इसके बाद अंत में आपको सबमिट पर क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही आपका निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।

इस प्रकार से आप राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवास के निर्माण पर 1.5 लाख रुपए का लाभ पा सकते हैं।

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