Rajasthan Inter Caste Marriage Yojana 2024 : अब अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, जानें संपूर्ण जानकारी: आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे भारतीय समाज में इंटर कास्ट मैरिज का विरोध किया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा सामाजिक समरसता कायम रखने और अस्पृश्यता का निवारण करने हेतु कई कार्य किया जा रहे हैं, ताकि अंतरजातीय विवाह के भेदभाव को खत्म किया जा सके। इसी दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने एक नई योजना की शुरुआत की थी। जिसका नाम राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना है।
इस योजना के तहत राजस्थान के नागरिकों को अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
योजना से संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग राजस्थान |
योजना की शुरुआत | वर्ष 2017 |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना और समाज में फैली गलत मानसिकताओं को दूर करना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | CLICK HERE |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ताकि अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकें। प्राप्त राशि से लड़का और लड़की अपना जीवन बिना किसी समस्या के व्यतीत कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह के 01 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना के अंतर्गत यदि कोई अनुसूचित जाति का युवक/युवती किसी स्वर्ण हिंदू युवक/युवती से विवाह करता है, तो वह इस योजना से लाभान्वित होगा। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य किसी दूसरे जाति/धर्म में विवाह करने को प्रोत्साहन देना और समाज के लोगों की मानसिकता को बदलना है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उद्देश्य
राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य है कि अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज के लोगों में जो गलत मानसिकता है, उसको दूर किया जा सके। इस योजना के तहत सरकार किसी दूसरी जाति/धर्म में विवाह करने पर विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इस प्रोत्साहन राशि से युवक और युवती बिना किसी भेदभाव के अपने पसंद का साथी चुन सकते हैं।
यह प्रोत्साहन राशि सीधे ही लाभार्थियों के बैंक के खाते में भेजी जाती है। विवाहित जोड़ा विवाह के 1 साल के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना के अंतर्गत यदि कोई अनुसूचित जाति का युवक/युवती किसी स्वर्ण हिंदू युवक/युवती से विवाह करता है, तो वह इस योजना से लाभान्वित होगा। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य किसी दूसरे जाति/धर्म में विवाह करने को प्रोत्साहन देना और समाज के लोगों की मानसिकता को बदलना है।
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राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि
- डॉ सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर नव विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए पति-पत्नी के नाम पर 8 साल के लिए FD कराए जाएंगे।
- शेष 5 लाख रुपए पति-पत्नी के जॉइंट बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। ताकि विवाहित जोड़े अपने लिए आवश्यक और घरेलू सामान खरीद सकें। साथ ही अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकें।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित लाभ और विशेषताएं इस प्रकार है-
- राजस्थान सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे ही विवाहित जोड़े के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- यदि कोई लड़का या लड़की इस योजना के अंतर्गत दूसरी जाति में शादी करता है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
- इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागने वाले जोड़ों को सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी।
- राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक मुफ्त राशि का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने में सहायता मिलेगी।
- अंतरजातीय विवाह को लेकर व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करके समाज में समानता की भावना पैदा होगी।
- प्राप्त पैसे की सहायता से नव विवाहित जोड़े अपना घर आसानी से बसा सकेंगे।
- अपनी पसंद के जीवन साथी से शादी करना इस योजना के माध्यम से संभव हो सकेगा।
- घर वालों के दबाव में आकर शादी करने के कारण हो रहे अपराधों की संख्या में भी कमी देखने को मिलेगी।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना पात्रता
यदि आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न पात्रताएं होनी चाहिए-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
- पति-पत्नी की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहली बार अंतरजातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी ही इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- विवाह होने के 1 साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- हाई स्कूल की मार्कशीट (अगर हो तो)
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले आपको नजदीकी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग या जिला अधिकारी कार्यालय में जाना होगा।
- यहां जाकर आपको कार्यालय के अधिकारी से राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना से संबंधित आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से और ध्यानपूर्वक भर देवें।
- सभी जानकारी को अच्छे से भरने के बाद आवेदन फार्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब इस आवेदन फार्म को वापस ले जाकर सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- अब आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी।
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र है, तो संपूर्ण वेरिफिकेशन के बाद आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया–
- सबसे पहले SJMS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर “न्यू यूजर सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर रजिस्टर करें” के ऑप्शन का चयन करें।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको जन आधार/भामाशाह/फेसबुक/गूगल इनमें से किसी एक के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद यूटिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एडवांस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके “यूटिलिटी, सोशल जस्टिस & एंपावरमेंट डिपार्मेंट और डॉ सविता अंबेडकर इंटर कास्ट मैरिज” के विकल्प का चयन करें।
- अब एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से और ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- जानकारी को भरने और दस्तावेजों को स्कैन करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार अपने सफलतापूर्वक राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवेदन कर लिया है।
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निष्कर्ष
इस लेख में हमने आपको राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। साथ ही हमने आपको बताया है कि राजस्थान अंतरजातीय विवाह क्या है?, कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?, योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास कौन-कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए?, योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से है?, योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आदि। दोस्तों , आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी । यदि आप ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाईट को समय समय पर विजिट करते रहें।